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अविवाहित महिलाओं के गर्भपात मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. शीर्ष अदालत ने अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार दिया. कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3-B का विस्तार किया है. 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ को गिराने का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था.

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