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नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया है. पटना उच्च न्यायालय ने बिहार आरक्षण को लेकर कानून को रद्द कर दिया है. बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था. जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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