शादी के झूठे वादे पर भी अगर सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध, तो रेप नहीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन शोषण मामले में अहम फैसला दिया है।
कोर्ट ने कहा सहमति के आधार पर लंबे समय से बनाए जा रहे शारीरिक संबंध को रेप बिल्कुल नहीं माना जा सकता है।
कोर्ट ने महज शादी के झूठे वादे के आधार पर कई सालों तक सहमति से बनाए गए संबंधों को रेप मानने से इनकार किया।