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दिल्ली के द्वारका में कार सवार ने एक युवक को कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग (17 वर्ष) है, इसकी वजह से उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। उसे 10.02.2026 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने Class 10 की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम ज़मानत दे दी थी। कार को ज़ब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मिला। पिता द्वारका के एक ट्रांसपोर्टर है, पिता गिरफ्तार नहीं है। नाबालिग बच्चे जब पिता की गाड़ी चलाते है तो मोटर व्हीकल एक्ट में पिता की जिम्मेदारी होने पर चार्जशीट में 199A मोटर व्हीकल एक्ट ऐड करते है फिर कोर्ट तय करता है क्या जुर्माना या सजा दी जाए। जहां एक्ससीडेंट हुआ वो एरिया सीसीटीवी में नहीं आता। एंट्री एग्जिट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं।